
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली कोर्ट (Delhi High Court) को बताया कि टीकाकरण (Vaccine) को पेशे के हिसाब से नहीं, बल्कि विशेषज्ञों ने जो उम्र और संक्रमण के जोखिम की अलग-अलग श्रेणियां बांटी हैं, उसके मुताबिक किया जा रहा है.
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