
Allahabad High Court: मेरठ (Meerut) की अनु की मौत मामले में आरोपी पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत होने पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल सकता है. दहेज का दबाव आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है.
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