सूरत: 20 साल बाद अदालत ने 122 लोगों को सिमी का सदस्य होने के आरोप से किया बरी Posted By: Unknown 6:20 PM Leave a Reply अदालत (Court) ने कहा कि आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अठवालाइंस पुलिस ने इन 127 लोगों को 28 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार किया गया था. from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2MSpqlE Tweet Share Share Share Share
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