Tuesday, February 16, 2021

असंतुष्टों को चुप कराने के लिए राजद्रोह का कानून नहीं लगा सकते- कोर्ट

Delhi Court on Sedition Charges: न्यायाधीश ने कहा, 'मेरे विचार में, आरोपियों को जिस टैगलाइन के लिये जिम्मेदार बताया गया है उसे सीधे तौर पर पढ़कर भादंसं (IPC) की धारा 124ए लगाना बहस का गंभीर मुद्दा है.'

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