
भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों (NRI's Indian) को मतदान के लिए डाक मतपत्रों (Postal Ballot) के उपयोग की अनुमति देने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, क्योंकि इस संबंध में अंतिम फैसला करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है.
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