
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दिव्या गोस्वामी केस में दिए अपने ही आदेश को संशोधित किया है. कोर्ट ने सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए यह मंजूरी दी है. इसके साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण करने की मांग करने की छूट दी है.
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