
हाईकोर्ट (HC) की लखनऊ बेंच में दाखिल याचिका में मौलाना सैफ अब्बास की तरफ से कहा गया था कि रिकवरी आदेश बिना अधिकार के पारित किया गया है. यह भी कहा गया कि इसी प्रकार के अन्य मामलों में याची को अंतरिम राहत दी गई थी, ऐसे में उन्हें भी अंतरिम राहत प्रदान की जाए.
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