
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने कहा कि दावे के लिए दुर्घटना के समय कार का मालिक ही जिम्मेदार है. सीजेएम प्रयागराज को याची का वाहन रिलीज करने की अर्जी पर 3 हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया है.
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