
हाईकोर्ट (HC) ने इनके लिए कहा है कि काउन्सिलिंग के समय अर्जी देने पर मानवीय भूल सुधारने का मौका दिया जाए. वहीं हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इंकार कर दिया, जो परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन में भी गलती की है.
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