
चयनित शिक्षामित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है.
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