
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी दी है कि 31 मार्च 2020 तक पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराना अनिवार्य है. इसमें एक वीडियो के जरिये दोनों डॉक्युमेंट्स के लिंक करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है.
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