
याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एस के मस्तान मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में कहा कि पेंशन का दावा देर से करने के कारण पेंशन नहीं देना नियम के खिलाफ है.
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