अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में रहना अपराध नहीं: मद्रास हाईकोर्ट Posted By: Unknown 6:18 PM Leave a Reply जस्टिस एमएस रमेश ने हाल के एक आदेश में कहा, 'प्रत्यक्ष तौर पर कोई कानून या नियम नहीं है जो विपरीत लिंग के अविवाहित जोड़े को होटल के कमरे में मेहमान के तौर पर रहने से रोकता है.' from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/35bdoYJ Tweet Share Share Share Share
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