
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की न्यायमूर्ति यू यू ललित (Justice U U Lalit) और न्यायमूर्ति विनीत शरण (Justice Vineet Sharan) की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है.
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