
गृह मंत्रालय (Home ministry) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये घोषणा संविधान के आर्टिकल 356(1) के तहत की गई है. महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन (President Rule in Maharashtra) लागू होगा. ये निर्णय तब लिया गया जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshiyari) ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी कि कोई भी पार्टी और गठबंधन राज्य में सरकार गठन करने में सक्षम नहीं है.
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