भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने आईटी एक्ट के तहत पिछले साल कहा कि डिजीलॉकर या एम परिवहन पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मूल दस्तावेज की तरह ही तरजीह दिया जाए.
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/2PHdqUL
Home
Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी
TechNews
डीएल-आरसी न होने पर भी नहीं कटेगा चालान, डाउनलोड करना होगा ये ऐप
0 comments: