डीएल-आरसी न होने पर भी नहीं कटेगा चालान, डाउनलोड करना होगा ये ऐप Posted By: Unknown 5:16 PM Leave a Reply भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने आईटी एक्ट के तहत पिछले साल कहा कि डिजीलॉकर या एम परिवहन पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मूल दस्तावेज की तरह ही तरजीह दिया जाए. from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/2PHdqUL Tweet Share Share Share Share
0 comments: