Thursday, April 4, 2019

आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाबूलाल मरांडी तेनुघाट कोर्ट से बरी

अधिवक्ता अनंत मोहन सिन्हा ने बताया कि आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा. इसलिए कोर्ट ने तीनों नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

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