देश की सुप्रीम कोर्ट ने पीएफ कैलकुलेशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संस्थान (कंपनियां) बेसिक सैलरी से 'स्पेशल अलाउंस' को अलग नहीं कर सकते हैं.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2NB9OyX
Home
DeshKhabar
Latest News देश News18 हिंदी
नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर! पीएफ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
0 comments: