
राज्य सरकार ने विशेष अपील कर मांग की है कि एकल पीठ के इस आदेश को निरस्त किया जाए. बता दें प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में पिछली एक नवंबर को एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को सीबीआई जांच के आदेश दिये थे.
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