पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए 12 डिजिट वाली आईडी आधारित ई-केवाईसी कराना जरूरी होता था.
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UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा- कैसे खत्म करेंगे eKYC के लिए आधार? मांगा प्लान
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