
आरोपी की पहचान ऐशबाग रामनगर निवासी रफीक अहमद के रूप में हुई. उसके खिलाफ हजरतगंज थाने में सरकारी काम में बाधा, सदोष अवरोध उत्पन्न करने सहित सेवेन क्रिमिनल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.
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