
संशोधित नागरिकता कानून (CAA) में नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है. इस कानून में इन पड़ोसी देशों के मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है.
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