
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होने वाले इलाज में किसी भी मरीज के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार का सर्कुलर मनमाना है और मेडीकल सेवाओं में भेदभाव किसी भी लिहाज से मरीजों के साथ नाइंसाफी है.
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